वॉयस ऑफ़ ए टू जेड न्यूज़:-आजम खान के खिलाफ 16 को आरोप तय किए जा सकते हैं। जल निगम भर्ती घोटाले में CBI के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे ने आरोपी सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी के गैर हाजिर होने पर वारंट जारी किया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर 16 को आरोप तय किए जा सकते हैं। जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे ने आरोपी सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी के गैर हाजिर होने पर 10 हजार का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आज़म खान सहित अन्य पर आरोप तय करने और डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई को 16 की तारीख तय की है। उधर, रामपुर में आजम खान की नाराजगी के बाद प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी से सरकारी कब्जा हटवाने का काम तेज कर दिया है। टीमों ने सोमवार को भी यहां पहुंचकर कंटीले तारों को हटवाया। अभी कई और स्थानों पर लगाई गई सील को खोलने का काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने इस मामले में एसडीएम सदर मनीष मीणा और तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए यूनिवर्सिटी में अपना कब्जा छोड़ने का काम शुरू किया था लेकिन आजम खान का आरोप था कि प्रशासन इस काम में बेहद सुस्ती बरत रहा है। दो दिन पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी से प्रशासन का कब्जा हटवाने में सुस्ती बरतने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करने की बात कही थी। इस पर तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी में पूर्व में लगाई गई सील को खोलने का काम किया जा रहा है। अभी यह काम लगातार जारी रहेगा। जल्द ही यह काम पूरा करा लिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कुछ माह पहले जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों समेत यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित जमीन को शत्रु संपत्ति बताते हुए कब्जे में ले लिया था। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर एवं शहर विधायक आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को राहत देते हुए प्रशासन को आदेश दिया था कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर प्रशासन द्वारा लिए गए कब्जे को हटाया जाए।